1919 का भारत सरकार अधिनियम- (Montague Chelmsford Reforms)

भारत सरकार कानून(1919)-

1919 के भारत सरकार अधिनियम के इस कानून में प्रांतीय विधायी परिषदो का आकार बढ़ा दिया गया,

और निर्णय लिया गया उनके अधिकांश सदस्य  जीतकर आएंगे।

शासन प्रणाली- 

इस प्रणाली में वित्त कानून और व्यवस्था  के कुछ विषय आरक्षित कर के गवर्नर के नियंत्रण में  रखे गए।

  • शिक्षा जन स्वास्थ्य और स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित घोषित करके मंत्रियों के नियंत्रण में दे दिया गया।
  • इसका अर्थ यह भी था जिन विभागों में अधिक खर्च होता हो वे हस्तांतरित तो होंगे ही, मगर उनमें भी पूरा नियंत्रण गवर्नर का ही होगा।

दोनों सदनों की व्यवस्था-

  • लेजिसलेटिव असेंबली में कुल 144 सदस्यों में से 41नामजद (Nominate)होते थे।
  • ऊपरी सदन(काउंसिल ऑफ स्टेट्स) में 26 नामजद तथा334 चुने हुए सदस्य होते थे।
  • गवर्नर जनरल और उनकी एक्सिक्यूटिव काउंसिल पर विधानमंडल का कोई नियंत्रण नहीं था।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस- मुंबई

  • 1918 – अध्यक्ष हसन इमाम
  • इस अधिवेशन में इन प्रस्तावों को निराशाजनक और संतोषजनक बताया गया।

 

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