चार्टर एक्ट (1853) (CHARTER ACT 1853)

CHARTER ACT 1853- ब्रिटिश संसद को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि-

वह किसी भी समय कंपनी से भारत का शासन अपनी इच्छा अनुसार वापस ले सकता है।

.भारतीय सिविल सेवा सभी के लिए को दी गई।

.पहली बार व्यवस्थापिकाओं को यह अधिकार दिया गया कि वह अपने अनुरूप नियमों का निर्माण कर सकती है।

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