चार्टर एक्ट (1853) (CHARTER ACT 1853)

CHARTER ACT 1853- ब्रिटिश संसद को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि- वह किसी भी समय कंपनी से भारत का शासन अपनी इच्छा अनुसार वापस ले सकता है। .भारतीय सिविल सेवा सभी के लिए को दी गई। .पहली बार व्यवस्थापिकाओं Read More …