Important Article
Important Article/महत्वपूर्ण अनुच्छेद
भाग-1 (1-4)
अनुच्छेद 1– भारत राज्यों का संघ है।
अनुच्छेद 2– राज्य का निर्माण/स्थापना।
अनुच्छेद 3– किसी राज्य का नाम,निर्माण,क्षेत्र। note: (अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की शक्तियां संसद को प्राप्त है।)
अनुच्छेद 4- अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के प्रावधान (कैसे प्रयोग होंगे)।
भाग-2 (अनुच्छेद 5-अनुच्छेद 11) मे नागरिकता का वर्णन है
भाग-3 (अनुच्छेद 12-अनुच्छेद 35) मौलिक अधिकार
भाग-4 (अनुच्छेद 36-अनुच्छेद51) राज्य के नीति निदेशक तत्व
भाग-4a (अनुच्छेद51a) मौलिक कर्तव्य (42वें संविधान संशोधन 1996 में जोड़ा गया)
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President(राष्ट्रपति):
अनुच्छेद 52– राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है
अनुच्छेद 53– राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य
अनुच्छेद 54– राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था
अनुच्छेद 61– महाभियोग (राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया)
अनुच्छेद 72– क्षमादान की शक्ति
अनुच्छेद 85– लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा
अनुच्छेद 123– अध्यादेश की शक्ति
अनुच्छेद 143- सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेने की शक्ति
उपराष्ट्रपति:
अनुच्छेद 63– उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है
अनुच्छेद 64– राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करना
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महत्वपूर्ण अनुच्छेद
प्रधानमंत्री:
अनुच्छेद 74– मंत्रीपरिषद
अनुच्छेद 75– प्रधानमंत्री (मंत्रीपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा)
Parliamnet(संसद):
अनुच्छेद 79– संसद (भारत में संसद होगा)
अनुच्छेद 80-राज्यसभा
अनुच्छेद 81– लोकसभा
अनुच्छेद 100– अध्यक्ष महोदय को निर्णायक मत देने की शक्ति
अनुच्छेद 105– संसदीय विशेषाधिकार (संसद को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त है। )
अनुच्छेद 108– संयुक्त अधिवेशन (जब लोकसभा और राज्यसभा साथ में बैठक करते हैं।) (call by president)
अनुच्छेद 110– धन विधेयक (इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। )
अनुच्छेद 112– बजट
अनुच्छेद 116– लेखानुदान (बजट के प्रारूप जिन्हें बजट में नहीं रखा जाता और बाद में आकर संसद में बिल के रूप में पास करते हैं।)
अनुच्छेद 117– वित्त विधेयक
High Court (सर्वोच्च न्यायालय):
अनुच्छेद 124– सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है।
अनुच्छेद 131– मूल आरंभिक अधिकार
अनुच्छेद 137– न्यायिक पुनर्विलोकन
अनुच्छेद 143– सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं परंतु राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है।
महान्यायवादी:
अनुच्छेद 76– महान्यायवादी (प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति नियुक्त करता है।)
अनुच्छेद 148– CAG
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महत्वपूर्ण अनुच्छेद
राज्यपाल:
अनुच्छेद 152– राज्यपाल की परिभाषा का उल्लेख है
अनुच्छेद 153– राज्यों के लिए राज्यपाल
अनुच्छेद 154– राज्यपाल की शक्तियां
अनुच्छेद 155– निर्वाचन (राज्यपाल का)
अनुच्छेद 161– क्षमादान की शक्ति (power of pardon)
मंत्रीपरिषद:
अनुच्छेद 163- मंत्री परिषद की व्यवस्था है
अनुच्छेद 164- मुख्यमंत्री (की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी।)
अनुच्छेद 165- महाधिवक्ता
राज्य विधान मंडल:
अनुच्छेद 168- विधानमंडल
अनुच्छेद 170- विधानसभा की संरचना
अनुच्छेद 171- विधानपरिषद की संरचना
उच्च न्यायालय (High Court):
अनुच्छेद 214– उच्च न्यायालय (राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई।)
अनुच्छेद 216– उच्च न्यायालय का गठन
अनुच्छेद 231– दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था
केंद्र-राज्य संबंध:
अनुच्छेद 249- राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून
अनुच्छेद 262- नदी जल विवाद
अनुच्छेद 263- अंतर राज्य परिषद
अनुच्छेद 266- संचित निधि
अनुच्छेद 267– आकाशमिक निधि
अनुच्छेद 280– वित्त आयोग
अनुच्छेद 312– अखिल भारतीय सेवा
अनुच्छेद 315– UPSC (संघ लोक सेवा आयोग)
अनुच्छेद 324– निर्वाचन आयोग
SC,ST,अंग्ल भारतीय:
अनुच्छेद 330– लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण
अनुच्छेद 332– विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पद आरक्षित हैं।
अनुच्छेद 335– सेवाओं, पद, ST,SC के लिए विशेष आरक्षण
अनुच्छेद 338– SC आयोग
अनुच्छेद 338a– ST आयोग
अनुच्छेद 331– लोक सभा मे एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण
अनुच्छेद 333– विधानसभा मे एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण
अनुच्छेद 340-OBC आयोग
अनुच्छेद 343– राजभाषा (राजभाषा के रूप में हिंदी) (देवनागरी को लिपि के रूप में)
अनुच्छेद 348- उच्च न्यायपालिका में इस्तेमाल होने वाली भाषा
आपात उपबंध:
अनुच्छेद 352– राष्ट्रीय आपात
अनुच्छेद 356– राष्ट्रपति शासन
अनुच्छेद 360– वित्तीय आपात
संविधान संशोधन:
अनुच्छेद 368– संविधान संशोधन की व्यवस्था है।
Note: अनुच्छेद 370- जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान जिसे अब हटा दिया गया है।
अनुच्छेद 51A (a) के मुताबिक यह हर नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वो राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का आदर करें।
संविधान सभा (Constituent Assembly)