भारतीय संविधान की अनुसूचियां

भारतीय संविधान की अनुसूचियां

प्रथम अनुसूची-  भारत के 28 राज्यों एवं आठ संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है

द्वितीय अनुसूची-  इसमें भारतीय राज्यव्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है

तृतीय अनुसूची- विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ही जाने वाली शपथ का उल्लेख है

चौथी अनुसूची- विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया दिया गया है

पांचवी अनुसूची- विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है

छठी अनुसूची- असम मेघालय त्रिपुरा और राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है

सातवीं अनुसूची- केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है

इसके अंतर्गत तीन सूचियां है – (1). संघ सूची   (2). राज्यसूची      (3). समवर्ती सूची

(1). संघ सूची- इस सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, वर्तमान समय में इन विषयों की संख्या 100 है

इन विषयों में से कुछ है रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, रेलवे, राजमार्ग, बंदरगाह, डाक-तार, टेलिफोन, डाकघर, जनगणना, निगम कर, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उनके विज्ञापनों पर कर आदि

(2). राज्य सूची- इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है

राष्ट्रीय हित से सम्बंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है

वर्तमान समय में 61 विषय हैं, जैसे- कानून व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य व स्वछता, अस्पताल, शव अंतिम क्रिया व कब्रिस्तान, बाजार, मेंले, कृषि आय पर कर, भूमि व भवन कर आदि

(3). समवर्ती सूची- इस सूची के विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं

वर्तमान समय में इसमें 52 विषय हैं  जैसे- दंड विधि, विवाह व विवाह विच्छेद, वन, शिक्षा, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृति, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, संपत्ति का अर्जन एवं अधिग्रहण, जन्म व मृत्यु का पंजीकरण, विद्युत, बाट और माप आदि

आठवीं अनुसूची-  भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है,

मूल रूप से इस सूची में 14 भाषाएं थी –

1966 ईस्वी में सिंधी को , 1992 में कोकणी, मणिपुरी, तथा नेपाली, 2003 में डोगरी, बोडो, मैथिली, और संथाली, को इस सूची में शामिल किया गया

22 भाषाओं की सूची

(1). असमिया             (9). मणिपुरी                      (17). तेलुगू

(2). बांग्ला                (10). मराठी                         (18). उर्दू

(3). गुजराती             (11). नेपाली                         (19). बोडो

(4). हिंदी                  (12). उड़िया                        (20). मैथिली

(5). कन्नड़                 (13). पंजाबी                        (21). संथाली

(6). कश्मीरी              (14). संस्कृत                       (22). डोगरी

(7). कोंकणी               (15). सिंधी

(8). मलयालम            (16). तमिल

नौवीं अनुसूची- यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई

इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है

इस सूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल सभी विषयों की उत्तम न्यायालय समीक्षा कर सकता है

दसवीं अनुसूची- यह अनुसूची संविधान 52 वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई

इसमें दलबदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है

ग्यारहवीं अनुसूची- यह अनुसूची संविधान में 73 वें संवैधानिक संसोधन(1993 ) द्वारा जोड़ी गयी है

इस में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं

बारहवीं अनुसूची- यह अनुसूची संविधान में 74 वें संवैधानिक संशोधन (1993) द्वारा जोड़ी गई इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थानों को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए है

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