भाग-1 Article 1-4 में भारतीय संघ एवं राज्य तथा राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान है
संघ और राज्य क्षेत्र
अनुच्छेद 1-
“इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा”।
अनुच्छेद 2-
इसके अंतर्गत भारतीय संसद को विधि द्वारा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है।
अनुच्छेद 3-
वर्तमान राज्य क्षेत्रों में से नए राज्यों के निर्माण के विषय में व्याख्या करता है।
इसके अंतर्गत प्रावधान है कि संसद कानून बनाकर-
(क). किसी भी राज्य का कुछ भाग अलग कर या दो अथवा दो से अधिक राज्य के भागों को मिलाकर या किसी राज्यों को मिलाकर या राज्य के भागों को मिलाकर या किसी राज्य के भाग को किसी क्षेत्र से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है।
(ख). किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती हैं।
(ग). किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को सीमित कर सकती है।
(घ). किसी भी राज्य की सीमाओं को बदल सकती हैं।
(ड़). किसी भी राज्य के नाम को बदल सकती है।
राज्यों का पुनर्गठन-
- आंध्र प्रदेश के भाषाई आधार पर गठन के बाद दिसंबर, 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में नए राज्यों के गठन के बारे में एक आयोग का गठन किया गया।
- फजल अली आयोग की सिफारिशों ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने राज्यों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया
- इसके आधार पर 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ।
- 1 मई 1960 को मराठी एवं गुजराती भाषा के आधार पर मुंबई राज्य का बंटवारा कर महाराष्ट्र एवं गुजरात दो राज्यों की स्थापना की गई।
- 18 दिसंबर 1961 को भारत सरकार ने गोवा दमन व दीव को पुर्तगालियों से मुक्त करा कर उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया।
- 12 वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन एवं दीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अंग बना दिया गया।
भाग-1 Article 1-4
1 दिसंबर 1963 को नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया।
1 नवंबर 1966 में पंजाब को विभाजित करके पंजाब एवं हरियाणा दो राज्य बनाए गए।
25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।
21 जनवरी 1972 को मणिपुर त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।
26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।
20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।
30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।
वर्ष 2000 में मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तथा बिहार से झारखंड राज्य बनाए गए।
2 जून 2014 को भारत का 29 वां राज्य तेलगाना अस्तित्व में आया यह आंध्र प्रदेश को विभाजित करके बनाया गया।
31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद वर्तमान में भारत के 28 राज्य हैं।
इससे पहले जम्मू और कश्मीर को भारतीय क्षेत्र के एक भाग के रूप में 15 वां राज्य निद्रिष्ट किया गया था।
अनुच्छेद 4- अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के प्रावधान (कैसे प्रयोग होंगे)।
अनुच्छेद 4 में उल्लेख किया गया है कि इस उद्देश्य से बनाया गया कानून, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा।
संघीय या केंद्र शासित क्षेत्र-
(1). दिल्ली (2). अंडमान व निकोबार दीप समूह (3). लक्षदीप (4). दादर एवं नगर हवेली और दमन व दीव
(5).दमन व दीव (6). चंडीगढ़ (7). जम्मू कश्मीर (8). लद्दाख
दिल्ली, पांडिचेरी, तथा जम्मू-कश्मीर में विधानमंडल की व्यवस्था है।
केंद्रशासित प्रदेश का शासन, राष्ट्रपति नियुक्त प्रशासक उपराज्यपाल के माध्यम से चलाया जाता है।
अनुच्छेद 239-240 के अधीन इन क्षेत्रों के सुशासन के लिए विधि निर्माण भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है।
Basic information of भाग-1 Article 1-4