भारत में शादी की उम्र 2021
भारत में 21 होने जा रही लड़कियों की शादी की उम्र
महिलाओं की शादी की उम्र 21 करने की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को 15 दिसंबर, 2021 को मंजूरी दी है।
वर्तमान में शादी के लिए उम्र
वर्तमान में, महिलाओं के लिए यह 18 वर्ष है,जबकि पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।
टास्क फोर्स/Task Force
टास्क फोर्स का गठन जया जेटली की अध्यक्षता में जून 2020 में किया गया था।
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने विवाह की उम्र के बीच संबंध को देखने के लिए और महिलाओं के पोषण, एनीमिया और अन्य सामाजिक सूचकांकों के मुद्दों के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया था।
जया जेटली की अध्यक्षता वाली समिति में नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ वी के पॉल और कई मंत्रालयों के सचिव भी थे।
इस Task Force ने 2020 में रिपोर्ट दी, इसने सिफारिश की थी कि, पहले बच्चे को जन्म देने के समय महिलाओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
इस टास्क फोर्स ने लड़कियों के लिए शादी की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की सिफारिश की थी।
भारत में शादी की उम्र 2021
अब निम्नलिखित अधिनियमों में संशोधन किया जाएगा?
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954
अकबरुद्दीन ओवैसी
अकबरुद्दीन ओवैसी का जन्म 14 जून 1970 को हैदराबाद में हुआ था।
एक भारतीय राजनीतिज्ञ और तेलंगाना विधान सभा में AIMIM विधायक दल के नेता और तेलंगाना विधान सभा के एक विधायक हैं।
वह ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदस्य हैं और तेलंगाना विधानसभा में इसके प्रमुख नेता हैं।
शादी की उम्र बढ़ाने के फैसले पर केंद्र सरकार पर क्यों भड़के Owaisi
- Owaisi ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल किए जाने के फैसले पर सवाल खड़ा किया है।
- Owaisi ने कहा कि कानून यह भी कहता है कि 18 साल में मनपसंद लड़की से सेक्सुअल रिलेशनशिप कर सकते हैं।
- मोदी कहते हैं कि 18 में शादी नहीं कर सकते, मोदी को शादी जैसे इंस्टीट्यूशन से घबराहट क्यों है?
- उन्होंने यह भी कहा कि मर्दों की शादी करने की उम्र 21 से 18 साल कर देनी चाहिए।
- उन्होंने कहा कि 18 साल की उम्र में कानून के लिहाज से,आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं।
- आप कारोबार शुरू कर सकते हैं आप वोट डाल सकते हैं।
- जब इतना अधिकार भारत के नागरिक को 18 साल की उम्र में दिया जा रहा है तो शादी करने का अधिकार भी इसी उम्र में लेने का हक उस महिला/लड़की को है।
- सपा के नेताओं शफीकुर्रहमान बर्क, अबू आजमी और एसटी हसन ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 बढ़ाने के मुद्दे पर विवादित बयान दिए हैं।
- सांसद शफीकुर्रहमान ने कहा कि ऐसा करने से लड़कियों में आवारगी बढ़ेगी।
इस फैसले का महत्व क्या होगा
- विवाह में देरी से महिलाओं, बच्चों, परिवारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- समाज के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- यह महिलाओं को कुपोषण से भी बचाएगा।
- इससे देश की Labour Force में यानी कामगारों की संख्या में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।
Note: ईसाइयों और मुस्लिम पर यह कानून लागू नहीं होगा।
लेकिन opindia को सूत्रों ने बताया कि हर पर्सनल लॉ पर ये संशोधन प्रभावी होगा।
और हर समुदाय की लड़कियों की शादी के लिए 21 साल की उम्र अनिवार्य होगी।
दुर्गा पूजा को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में जगह मिली… Read More….